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अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 27 May 2025 06:00 PM IST
सीबीआई ने विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 3(5) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।
विमल नेगी(फाइल) – फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में सीबीआई ने नई दिल्ली स्थित विशेष अपराध शाखा में केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने आत्महत्या के लिए उकसाने और सामूहिक इरादे से अपराध को अंजाम देने की धाराएं लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। यह केस भारतीय न्याय संहिता का धाराओं 108 और 3(5) के तहत पंजीकृत किया गया है। सीबीआई ने शिमला पुलिस की एफआईआर को केस का आधार बनाया है। इस एफआईआर में पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन निदेशक रहे देसराज और तत्कालीन एमडी हरीकेश मीणा को भी नामजद किया है।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 23 मई के आदेशों की अनुपालना का उल्लेख करते हुए सीबीआई की विशेष अपराध शाखा-1 पुलिस स्टेशन नई दिल्ली में मामला दर्ज किया है। आरुषि हत्याकांड की जांच भी इसी विशेष अपराध शाखा के अधिकारियों ने की थी। इस मामले के जांच अधिकारी ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह नियुक्त किए गए हैं। सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी में शिमला पुलिस की एफआईआर को आधार बनाया है। प्राथमिकी की विषयवस्तु में देसराज और निगम के उस समय के प्रबंध निदेशक का हवाला है। पुलिस की प्राथमिकी की ही तरह इसमें प्रबंध निदेशक का नाम नहीं है।
यह उल्लेखनीय है कि उस समय मीणा प्रबंध निदेशक थे। इसमें आरोपी की पत्नी किरण नेगी की ओर से इन अधिकारियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और दुर्व्यवहार करने के आरोप हैं। हालांकि संदिग्ध आरोपी और अभियुक्त के कॉलम में अभी किसी का नाम नहीं है। इसमें अज्ञात व्यक्ति लिखा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई की जांच टीम बुधवार को शिमला पहुंच सकती है। हालांकि सीबीआई की स्थानीय एंटी करप्शन शाखा के अधिकारियों को इस संबंध में रिकॉर्ड एकत्र करने को कहा है।