Trial will be conducted against former RPSC member Katara | आरपीएससी के पूर्व सदस्य कटारा के खिलाफ चलेगा ट्रायल: एसओजी ने ईडी मामलों की विशेष अदालत में अभियोजन स्वीकृति की प्रति पेश की – Jaipur News

द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती- 2022 पेपर लीक मामले में गुरुवार को एसओजी की ओर से ईडी मामलों की विशेष अदालत में आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की प्रति पेश की गई है।
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कटारा को एसओजी ने 18 अप्रेल 2024 को गिरफ्तार किया था। कटारा पर आरोप है कि वह आयोग से पेपर अपने घर ले गया था। वहां उसने अपने भांजे विजय डामोर की मदद से पेपर को रजिस्टर में उतारा। बाद में पेपर 60 लाख में सरगना अनिल मीणा को बेच दिया। मीणा ने 80 लाख में पेपर भूपेन्द्र सारण को बेच दिया।
एसओजी ने कटारा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। बाद में ईडी की ओर से प्रकरण दर्ज करने पर मामले को सुनवाई के लिए ईडी कोर्ट भेजा गया। लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण मामले में कटारा के खिलाफ ट्रायल नहीं चल पा रहा था। लेकिन सरकार ने कुछ दिन पहले ही कटारा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने की अनुमति दी थी।
चलती बस में पेपर हल करवा रहे थे पेपरलीक के सरगना चलती बस में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पेपर हल करवा रहे थे। लेकिन उदयपुर जिले के बेकरिया थाना पुलिस ने 24 दिसम्बर 2022 को इस बस को पकड़ा था। बस में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 49 अभ्यर्थी परीक्षा से पहले पेपर हल कर रहे थे।
इसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। एसओजी के अनुसार कटारा को इस परीक्षा के पेपर और उत्तर कुंजी तैयार करने का दायित्व मिला था। लेकिन उसने पेपरलीक कर दिया। कटारा के घर से 51.20 लाख रुपए नकद व 541 ग्राम सोने के 9 आभूषण बरामद हुए थे।
30 जून को होगी मामले की सुनवाई एसओजी की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले कार्मिक विभाग के अधिकारी को भी अभियोजन पक्ष का गवाह बनाने की अनुमति मांगी हैं। अदालत मामले में तीस जून को सुनवाई करेगी।