Published On: Wed, May 28th, 2025

Transport Corporation Should Regularize Daily Wage Earners After Eight Years Of Service – Amar Ujala Hindi News Live


संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: Krishan Singh

Updated Wed, 28 May 2025 10:05 AM IST

प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आठ साल की सेवा पूरी होने के बाद नियमित करने के आदेश दिए हैं।

Transport Corporation should regularize daily wage earners after eight years of service

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
– फोटो : अमर उजाला


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विस्तार


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आठ साल की सेवा पूरी होने के बाद नियमित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में परिवहन निगम को आदेश दिया कि 30 जून तक या उससे पहले कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए और सभी लाभ जारी किए जाएं। यह आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एक साथ सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को वास्तविक वित्तीय लाभ याचिका दायर करने की तिथि से तीन साल पहले तक के दिए जाएंगे। उससे पहले के वित्तीय लाभ केवल नोशनल आधार पर माने जाएंगे।

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