Published On: Sat, Dec 7th, 2024

Tonk News: Pocso Court Sentenced 10 Years Imprisonment For Raping A Married Woman, Imposed Fine Of 20 Thousand – Amar Ujala Hindi News Live


Tonk News: POCSO court sentenced 10 years imprisonment for raping a married woman, imposed fine of 20 thousand

विशिष्ट लोक अभियोजक मुहम्मद मियां गुलजार
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


जिले के उनियारा में विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यह फैसला अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक मुहम्मद मियां गुलजार द्वारा की गई पैरवी के बाद आया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 16 गवाहों और 28 दस्तावेजों को पेश किया।

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जानकारी के अनुसार घटना 4 अगस्त 2020 की है, जब पीड़िता अपने बच्चों को नहलाने के बाद झाड़ियों में कपड़े सुखा रही थी। इसी दौरान आरोपी लक्ष्मण मीणा और उसका साथी विकास वहां पहुंचे और पीड़िता को जबरन पकड़कर उसे किसी दूसरी जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने इस पूरी घटना के बारे में अपने पति को बताया जिसके बाद 10 अगस्त को उसके पति ने उनियारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए उनियारा कोर्ट ने केस को पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले में जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने सभी गवाहों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद आरोपी लक्ष्मण मीणा को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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