Published On: Tue, Jun 10th, 2025

Tampering with number plate, illegal silencer ‘jugaad’ will not work | नंबर प्लेट से छेड़छाड़, अवैध साइलेंसर का ‘जुगाड़’ नहीं चलेगा: पुलिस कमिश्नरेट की सभी मिस्त्रियों-गैराज संचालकों को हिदायत – Jodhpur News



जोधपुर शहर में वाहनों की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ और तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात, आयुक्तालय जोधपुर) शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के

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आदेश के अनुसार, अब जोधपुर शहर के किसी भी गैराज, मैकेनिक या पेंटर को मनमर्जी से वाहन की नंबर प्लेट बदलने, डिजाइनदार या फैंसी नंबर प्लेट लगाने या बिना आरसी वेरिफिकेशन के नंबर प्लेट लगाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई गैराज संचालक या मैकेनिक ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तेज आवाज वाले साइलेंसर भी बैन

शहर में पावर बाइक्स और बुलेट जैसी मोटरसाइकिलों में तेज आवाज (पटाखे जैसी) करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने का चलन आम हो गया था। अब पुलिस ने इसे भी गंभीरता से लिया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी गैराज संचालक या मैकेनिक ऐसे साइलेंसर नहीं लगाएगा, जिससे ध्वनि प्रदूषण फैले या लोगों की शांति भंग हो।

नंबर प्लेट में गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई

  • फैंसी, डिजाइनदार, छोटे-बड़े आकार की, या नियमों के विपरीत कोई भी नंबर प्लेट नहीं लगाई जाएगी।
  • नंबर प्लेट पर नंबर लिखने वाले पेंटर भी वाहन की आरसी के वेरिफिकेशन के बाद ही, परिवहन विभाग के मानकों के अनुसार नंबर लिखेंगे।
  • किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या फर्जी नंबर प्लेट लगाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य विधिक धाराओं में अभियोग चलाया जाएगा।

क्यों है यह आदेश जरूरी?

शहर में अपराधियों द्वारा फर्जी नंबर प्लेट या छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर अपराध करने, ट्रैफिक नियमों से बचने और पुलिस की नजर से बच निकलने की घटनाएं बढ़ रही थीं। साथ ही, तेज आवाज वाले साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यह आदेश कानून-व्यवस्था बनाए रखने, जान-माल की सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम के लिए बेहद जरूरी कदम है।

आमजन और गैराज संचालकों के लिए सख्त संदेश

पुलिस उपायुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गैराज संचालकों, मैकेनिकों और पेंटरों को चाहिए कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

शहरवासियों से भी अपील

  • अपने वाहन की नंबर प्लेट में कोई छेड़छाड़ न करें।
  • केवल अधिकृत गैराज या सर्विस सेंटर से ही नंबर प्लेट लगवाएं।
  • तेज आवाज वाले साइलेंसर का प्रयोग न करें।
  • यदि कोई गैराज संचालक या व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

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