Sirohi News: 74 Leases Issued At Just Rs 1020 Per Plot, Ceo Of Zilla Parishad Took Action – Rajasthan News
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सिरोही जिला परिषद सीईओ प्रकाशचंद्र अग्रवाल द्वारा वासा ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से रियायती दर पर जारी किए गए 74 पट्टे खारिज कर दिए गए हैं। इस मामले में उनके द्वारा वासा ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी एवं मौका निरीक्षण कमेटी को दोषी मानते हुए संभागीय आयुक्त से अग्रिम कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।
जानकारी के अनुसार इस मामले में वासा जिला सिरोही निवासी रौनक दवे द्वारा जिला परिषद एवं एसीबी में शिकायत भेजकर ग्राम पंचायत द्वारा गांव खसरा संख्या 1331 की 12 बीघा आबादी भूमि में नियम विरुद्ध तरीके से रियायती दरों पर 74 पट्टे जारी करने एवं भ्रष्टाचार कर राजकोष को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद जिला परिषद द्वारा एक कमेटी गठित कर जांच करवाई गई थी। कमेटी द्वारा की गई जांच में वासा ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम।विकास अधिकारी एवं मौका निरीक्षण कमेटी को दोषी पाया गया है और इनके खिलाफ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
प्रकरण के तहत सरपंच प्रभुराम सरगरा, उपसरपंच लीलादेवी, वार्ड पंच लक्ष्मणराम, नारायणलाल, वेलाराम, छोगाराम प्रजापत के खिलाफ कार्रवाई के लिए आरोप पत्र और आरोप विवरण पत्र अनुशंसा के साथ संभागीय आयुक्त को भेजे गए हैं। इस मामले में संभागीय आयुक्त कार्यालय के मार्गदर्शन के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
महज 1020 रुपये प्रति भूखंड के हिसाब से जारी किए थे पट्टे
मामले में रोचक पहलू यह है कि पूर्व में वासा गांव में जाबेजी मार्ग पर ग्रामीणों को नि:शुल्क पट्टे दिए गए थे। बाद में ग्राम पंचायत द्वारा ही इन पट्टों को खारिज करते हुए इस भूमि पर नए सिरे से रियायती दर से पट्टे दे दिए गए। वर्तमान में इस जगह पर भूमि की कीमत लाखों रुपए में है लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य ने आपसी मिलीभगत कर महज 1020 रुपए प्रति भूखंड के हिसाब से पट्टे जारी कर दिए, जिससे ग्राम पंचायतों को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।