Sanjauli Masjid Dispute Court Summoned The Record From The Mc Commissioner Now The Hearing Will Be Held On 11t – Amar Ujala Hindi News Live


संजौली मस्जिद
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर जिला अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद नगर निगम आयुक्त के फैसले का रिकॉर्ड तलब करवाया है। इसके साथ में स्थानीय लोगों की ओर से मामले में पार्टी बनाने के आवेदन पर भी जवाब देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपीलकर्ता की ओर से मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के फैसले पर रोक लगाने की प्रार्थना को स्वीकार करने से मना किया है। अदालत ने बहस के बाद मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर तय की है।
पांवटा साहिब के रहने वाले पेशे से ठेकेदार अपीलकर्ता नजाकत अली हाशमी ने 29 अक्तूबर को नगर निगम आयुक्त के फैसले के खिलाफ जिला अदालत में अपील दायर की है। नजाकत अली हाशमी बनाम एमसी शिमला, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड, अध्यक्ष संजौली मस्जिद कमेटी और मोहम्मद लतीफ अध्यक्ष संजौली मस्जिद कमेटी के नाम से यह अपील दायर की है। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद लतीफ की ओर से जो हलफनामा दायर किया है, वह गैर कानूनी है।
इस दौरान अपीलकर्ता, वक्फ बोर्ड, नगर निगम और स्थानीय लोगों के अधिवक्ताओं की तीखी बहस हुई। इसके बाद अदालत ने संजौली मस्जिद मामले में 5 अक्टूबर 2024 को नगर निगम आयुक्त के फैसले का पूरा रिकार्ड अगली सुनवाई में पेश करने के निर्देश दिए। इसी दिन एमसी के फैसले को चुनौती करने वाली अपील की मैंटेनेबेलिटी को लेकर भी सुनवाई होगी। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त ने हलफनामों के आधार पर मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए हैं।