Published On: Thu, May 29th, 2025

Rape convict sentenced to life imprisonment churu Rajasthan | रेप के दोषी को मृत्यु पर्यंत कारावास की सजा: 1 लाख 30 हजार का जुर्माना, 8 साल की मासूम से की थी दरिंदगी – Churu News



चूरू पॉक्सो कोर्ट ने मासूम से रेप के दोषी को मृत्यु पर्यंत कारावास की सजा सुनाई।

चूरू के सिधमुख थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्ची से रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी दोषी को मृत्यु पर्यंत कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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घटना 2 जुलाई 2023 की है। आरोपी ने घर के सामने खेल रही बच्ची को बहला-फुसलाकर आंगनबाड़ी केंद्र में ले जाकर रेप किया। आरोपी ने बच्ची को कुंड में फेंक देने की धमकी भी दी। परिजनों को बच्ची लहूलुहान हालत में मिली।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी, पॉक्सो और अनुसूचित जाति एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट ने 39 दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश सहारण ने बताया कि इस मामले में जमानत मिलने के बाद आरोपी ने 3 साल की एक अन्य बच्ची से भी रेप किया। यह दूसरा मामला अभी पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन है। आरोपी की इसी आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए कोर्ट ने कोई नरमी नहीं दिखाई।

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