Published On: Tue, Jul 2nd, 2024

Rajasthan News: Chief Minister Bhajanlal Sharma Took Important Decisions In The State Cabinet Meeting – Amar Ujala Hindi News Live


Rajasthan news: Chief Minister Bhajanlal Sharma took important decisions in the state cabinet meeting

सीएम भजनलाल शर्मा।
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में विमानन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास, बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से नियमों में संशोधन और गांधी दर्शन संग्रहालय के संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। 

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द्र बैरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

तीन महाविद्यालयों का नामकरण

उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचन्द्र बैरवा ने बताया कि दानदाताओं को सम्मानित करने एवं प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से चूरू जिले के राजकीय महाविद्यालय, साहवा का नामकरण मोहनी देवी चाचान राजकीय महाविद्यालय, साहवा, बाड़मेर जिले के राजकीय महाविद्यालय, धोरीमन्ना का नामकरण शांति देवी उदयराज गांधी राजकीय महाविद्यालय, धौरीमन्ना एवं बीकानेर जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीडूंगरगढ़ का नामकरण राजकीय सदू देवी पारख कन्या महाविद्यालय, श्रीडूंगरगढ़ करने की स्वीकृति मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई।

अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 के प्रावधानों में संशोधन

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 एवं राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयत्रों की स्थापना हेतु राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के प्रावधानों में संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उन्होंने बताया कि राजस्थान को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य सरकार की ओर से विद्युत क्षेत्र में करीब सवा दो लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए जा चुके हैं। अब इन संशोधनों से प्रदेश में बिजली क्षेत्र में 2 लाख करोड़ के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में उपलब्ध सौर विकिरण का समुचित उपयोग करने हेतु आवंटन नियमों में प्रासंगिक बदलाव किया गया है, जिससे सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन डीएलसी दर के 7.5 प्रतिशत पर किया जा सकेगा। साथ ही अब 2 हैक्टेयर भूमि पर एक मेगावाट की दर से सौर ऊर्जा उत्पादन हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इससे राजस्व अर्जन में बढ़ोतरी के साथ निवेश और रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे। साथ ही अक्षय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का अधिकांश भाग राज्य को प्राप्त हो सकेगा।

नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी

कर्नल राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमानन नीति 2024 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि यह नीति विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे और कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जयपुर में एयरोसिटी बनाई जाएगी जिसमें होटल, रेस्त्रां सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रदेश के विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गाे सुविधा प्रारम्भ की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत प्रदेश की पुरानी हवाई पट्टियों को मरम्मत कर पुनः उड़ान योग्य बनाया जाएगा। 

गांधी वाटिका अधिनियम को समाप्त करने के लिए आएगा विधेयक

संसदीय कार्य मंत्री  जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर अधिनियम-2023 को समाप्त करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2023 में लाए गए अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उपाध्यक्ष को असीमित वित्तीय शक्तियां दी गई थी। न्यास से संबंधित किसी भी प्रकार की स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, बंधक या निपटान करने का अधिकार उपाध्यक्ष को दिया गया था। मनोनीत उपाध्यक्ष को हटाने के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रावधान भी उक्त अधिनियम में नहीं किया गया था। ये प्रावधान राज्य हित में नहीं हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गांधी दर्शन संग्रहालय का संचालन किया जाता रहेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में अन्य विभागों के अधीन संचालित संग्रहालयों का संचालन संबंधित विभाग द्वारा ही किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में गांधी दर्शन संग्रहालय के संचालन एवं प्रशासनिक क्रियान्वयन हेतु गांधी वाटिका न्यास की आवश्यकता नहीं है।

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