Published On: Tue, Nov 26th, 2024

Rajasthan High Court News; Rajasthan High Court | Paspport News | | एडवर्स पुलिस रिपोर्ट पासपोर्ट से वंचित करने का आधार नहीं: हाईकोर्ट का आदेश- पासपोर्ट ऑथरिटी पुलिस रिपोर्ट मानने को बाध्य नहीं, खुद विवेक से करे फैसला – Jaipur News



राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि​ प्रतिकूल पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपने आप में किसी नागरिक को पासपोर्ट लेने के उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। पासपोर्ट प्राधिकरण एडवर्स पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाई

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पासपोर्ट रिन्यूअल 8 सप्ताह में तय करें

जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने जयपुर निवासी सावित्री शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने केन्द्र सरकार और पासपोर्ट अधिकारी को कहा है कि वह याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के नवीनीकरण के आवेदन को 8 सप्ताह में तय करे। अदालत ने पासपोर्ट विभाग को छूट दी है कि यदि मामले में कुछ प्रतिकूल मिले तो वे विधिनुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक को उसके पासपोर्ट प्राप्त करने या नवीनीकरण करने के कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का फैसला केवल पासपोर्ट प्राधिकरण की ओर से ही लिया जाना चाहिए।

यह था मामला

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट राकेश चंदेल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पासपोर्ट मई, 2022 तक वैध था। ऐसे में उसने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अप्लाई किया, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में संदेह होने पर उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए पासपोर्ट नवीनीकरण का आग्रह किया गया। इसके जवाब में विभाग की ओर से वकील मनजीत कौर ने बताया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस, नई दिल्ली ने याचिकाकर्ता की पुलिस सत्यापन जांच करवाई थी। इसमें उसकी राष्ट्रीयता संदेहपूर्ण और नेपाली आई इै। इस रिपोर्ट पर ही उसके पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया।

इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके दादा नेपाल में रहते थे, लेकिन याचिकाकर्ता का जन्म भारत में हुआ है। उसकी शादी 2017 में यहीं हुई है। उसके दो बच्चे हैं और वह भारत की नागरिक है। इसलिए केवल पुलिस की प्रतिकूल जांच रिपोर्ट पर उसके पासपोर्ट नवीनीकरण से मना नहीं कर सकते। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस जांच रिपोर्ट के प्रतिकूल होने मात्र से पासपोर्ट से वंचित नहीं करने को कहा है।

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