Published On: Mon, Jun 9th, 2025

Private Buses Will Not Be Able To Pass If They Do Not Pay Srt, Transport Department Has Given Instructions – Amar Ujala Hindi News Live


अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh

Updated Mon, 09 Jun 2025 10:47 AM IST

एसआरटी जमा होने की रसीद दिखाने के बाद ही इन बसों की पासिंग की जा सकेगी।  परिवहन विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल में कई निजी ऑपरेटरों को इस बारे नोटिस भी जारी किए गए हैं। 

Private buses will not be able to pass if they do not pay SRT, Transport Department has given instructions

हिमाचल परिवहन विभाग ।
– फोटो : संवाद


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हिमाचल प्रदेश में विशेष पथकर (एसआरटी) जमा न कराने वाले निजी ऑपरेटरों की बसों की पासिंग नहीं होगी। एसआरटी जमा होने की रसीद दिखाने के बाद ही इन बसों की पासिंग की जा सकेगी। परिवहन विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल में कई निजी ऑपरेटरों को इस बारे नोटिस भी जारी किए गए हैं। परिवहन विभाग का लाखों रुपये एसआरटी के रूप में फंसा है। वर्ष 2021 से पहले जिन वाहन मालिकों ने एसआरटी जमा नहीं कराया है, उन्हें आबकारी विभाग में यह टैक्स जमा कराना होगा। आबकारी विभाग की ओर से ऑपरेटरों को एनओसी जारी होगा। वहीं, इसके बाद ऑपरेटर परिवहन विभाग में ही एसआरटी जमा करा सकते हैं।

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