Published On: Thu, Nov 7th, 2024

Pollution: पराली जलाने पर केंद्र सख्त, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र ने जुर्माना बढ़ाकर दोगुना किया


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम

Updated Thu, 07 Nov 2024 11:57 AM IST

केंद्र सरकार ने पांच एकड़ से ज्यादा जमीन पर पराली जलाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी है। 


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centre double penalty for stuble burning on farmers due to air pollution supreme court order

पराली जलाने की घटना



विस्तार


वायु प्रदूषण की समस्या पूरे देश में गंभीर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। यही वजह है कि अब केंद्र ने भी पराली की समस्या के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पांच एकड़ से ज्यादा जमीन पर पराली जलाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गई है। 

वायु गुणवत्ता आयोग पराली जलाने की घटनाओं पर हुआ सख्त

केंद्र सरकार के ‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग’ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में ‘एनवायरमेंटल कंपेंसेशन फॉर स्टबल बर्निंग संशोधन कानून’ के प्रावधानों को लागू कर दिया है। इस कानून में पराली जलाने पर जुर्माने और फंड के इस्तेमाल के प्रावधान बताए गए हैं। इसके तहत जिन किसानों के पास दो एकड़ से कम जमीन है, उन्हें पराली जलाने पर पर्यावरणीय जुर्माने के रूप में पांच हजार रुपये देने होंगे। वहीं जिन किसानों के पास दो से पांच एकड़ जमीन है और वे पराली जलाते पाए जाते हैं तो उन पर जुर्माना 10 हजार रुपये होगा। पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।  

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाएं न रुकने पर पंजाब-हरियाणा सरकारों को लगाई थी फटकार

गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए पंजाब और हरियाणा की सरकारों की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता आयोग को पराली जलाने की घटनाएं लगातार होने के चलते पंजाब और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। साथ ही पीठ ने उसके आदेश के उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा तय की है। 

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