Published On: Tue, May 28th, 2024

Polling Parties Will Not Be Able To Carry Evms In Their Vehicles In Hp – Amar Ujala Hindi News Live


Polling parties will not be able to carry EVMs in their vehicles In HP

EVM, VVPAT
– फोटो : ANI (File)

विस्तार


हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां अपने निजी वाहन में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को नहीं ले जा सकेंगी। चुनाव आयोग ने मशीन के साथ निजी वाहनों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके लिए आयोग ने मतदान कर्मियों को आदेश जारी कर दिए हैं। कोई भी कोताही बरतने पर चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। आदेशों में स्पष्ट किया है कि पोलिंग पार्टियां आयोग की ओर से लगाई गई हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों और सरकारी वाहनों का ही प्रयोग कर सकेंगे।

प्रदेश में एक जून को मतदान होना है। इसके लिए 30 और 31 मई को मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। मतदान के बाद भी आयोग की ओर से लगाई गई बसों और सरकारी वाहनों में ही ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएंगे। इससे ईवीएम की सुरक्षा बनी रहेगी, साथ ही सवाल भी खड़े नहीं हो सकेंगे।

गौर रहे कि कई बार सहूलियत के मुताबिक पोलिंग पार्टियां मतदान करवाने के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन को निजी वाहनों से ले जाती हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े करती हैं। कई केंद्रों में देर शाम तक मतदान की प्रक्रिया चलने के कारण भी इसी प्रकार के मामले सामने आते हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान के बाद स्ट्रांग रूप तक इन्हें पहुंचाने में निजी वाहनों का प्रयोग कर लेती थीं। पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान भी पोलिंग पार्टी की ओर से निजी वाहन का प्रयोग किया गया था। इसके बाद राजनीतिक दल ने सवाल उठाए थे। लेकिन इस बार आयोग पहले ही अलर्ट हो गया है और इस पर सख्त नजर रखने के लिए भी कहा गया है। आयोग ने पहले ही मशीनों के साथ निजी वाहनों के प्रयोग पर रोक लगा दी है।

उधर, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र पर रवाना करने से पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीनें आवंटित की जाती हैं। इनको केंद्रों तक ले जाने के लिए आयोग की ओर से पथ परिवहन निगम की बसें या सरकारी वाहन लगाए होते हैं। केवल इन्हीं का प्रयोग पोलिंग पार्टियां कर सकती हैं। मतदान के बाद भी इन्हीं बसों और सरकारी वाहनों का प्रयोग किया जाता है। निजी वाहनों का प्रयोग पार्टियां नहीं कर सकतीं।

जीपीएस से लैस बसों और सरकारी वाहनों का होगा प्रयोग

ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को जीपीएस से लैस सरकारी बसों और वाहनों में ही ले जाया जाएगा। आयोग ने ऐसे वाहनों की डिटेल तैयार कर ली है, ताकि पोलिंग पार्टियों को लाने और ले जाने के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जा सके।

मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक रुकेंगी बसें

हिमाचल पथ परिवहन निगम के बसें केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों को लाने के लिए तैनात की गई हैं। मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक बसें इंतजार करेंगी। इसके लिए बस चालकों को भी आदेश दिए हैं। मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पार्टियों को लेकर स्ट्रांग रूम की ओर बसें रवाना होंगी।

 

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