New Criminal Laws In India 2024 : बिहार में पुलिसकर्मी ने खुद दर्ज कराई नए कानून से पहली प्राथमिकी, ऐसा क्यों
आपराधिक कानून (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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नए आपराधिक कानून नियम लागू होते ही बिहार में पुलिसकर्मी ने नए कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई है। यह प्राथमिकी रेल थाना में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक ने मुन्ना कुमार ने दर्ज कराई है। उन्होंने दोनों बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। आरोप है कि दोनों गया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामान चोरी करने की योजना बना रहे थे। पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे। इसके बाद पुअनि मुन्ना कुमार ने सिपाही की मदद से दोनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना गुनाह कबूल लिया।
पुलिस बल को देखकर दो व्यक्ति अचानक भागने लगे
इसके बाद पुअनि मुन्ना कुमार ने रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। यह प्राथमिकी नए कानून के तहत दर्ज की गई है। दोनों बदमाशों के खिलाफ धारा 173 बीएनएसएस के तहत दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में पुअनि मुन्ना कुमार ने कहा कि सोमवार को अपराधी तत्व की निगरानी में मैं सिपाही रंजीत कुमार और उमेश कुमार को साथ में लेकर सुबह पौने आठ बजे प्लेटफार्म से थाना की ओर जा रहा था। इसी दौरान गया रेलवे स्टेशन के RMS कार्यालय के पास पहुंचा तो देखा कि हम पुलिस बल को देखकर दोनों अचानक भागने लगे। संदेह होने पर अपने बल के सहयोग से उक्त दोनों व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया पकड़ा।
दोनों के पास से चोरी के मोबाइल बरामद
पूछताछ के दौरान दोनों अपना नाम बदलकर बताने लगे। इसके बाद सख्ती से पूछताछ करने पर इनकी पहचान हुई। दोनों की पहचान राजेश कुमार (27) और मोहित कुमार (19) के रूप में हुई। दोनों ने बताया गया कि हम दोनों मिलकर प्लेटफार्म पर आने जाने बाले यात्रियों का बैग मोबाइल अन्य सामान चोरी करने का योजना बना रहे थे। इतना ही नही कुछ यात्रियों का मोबाइल भी चोरी किया। इनदोनों के पास से पांच स्मार्ट फोन बरामद हुआ। वहीं मोहित की पैंट की जेब से दो मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ करने पर दोनों द्वारा बताया गया कि सभी मोबाइल चोरी के हैं। वहीं राजेश पासवान बताया कि हम रेल थाना गया से पूर्व से भी कई बार जेल जा चुके हैं। पुअनि ने इनदोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।