Published On: Thu, Nov 28th, 2024

National Lok Adalat: मधेपुरा में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, समझौते के आधार पर होगा निष्पादन


National Lok Adalat will be organized in Madhepura on December 14 execution will be done on basis of agreement

व्यवहार कोर्ट, मधेपुरा
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


मधेपुरा सिविल कोर्ट और उदाकिशुनगंज अनुमंडल कोर्ट कैंपस में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मामले और प्री लिटिगेशन के मामलों को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव योगेश कुमार मिश्र ने दी।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस वर्ष का यह चौथा व अंतिम लोक अदालत है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि-योग्य लघु अपराधिक मामला, धारा-138 एनआई एक्ट मामला, बिजली संबंधी मामला, वाहन दुर्घटना मामला, जमीनी मामला, माप-तौल मामला, लेबर डिस्प्यूट संबंधी मामला, बैंक लोन वसूली मामला, नीलाम-पत्र मामलों का निष्पादन किया जाता है। यहां कोई कोर्ट फीस नहीं लगता। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट फीस जमा कर चुका है तो उसे पैसा वापस कर दिया जाएगा। मामलों का आसान और जल्द निपटारा होगा।

लोक अदालत के आदेश के लिए आगे अपील नहीं होती और यानी यहां जो फैसला होगा, वो अंतिम फैसला होगा। लोक अदालत में आए मामलों में किसी भी पक्षकार की हार नहीं होती है। इसमें दोनों पक्षकार जीतते हैं। यहां जो भी मामले आते हैं, उसका निष्पादन होता है और इसकी अपील कहीं नहीं होती है। इस स्थिति में समय और पैसे दोनों की बचत होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर जिला जज शिव गोपाल मिश्र ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया। इसके अलावा बैंक, विद्युत, इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया जाएगा।

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