Published On: Sat, Jun 7th, 2025

Medical department organized a camp for traders | व्यापारियों के लिए चिकित्सा विभाग ने लगाया शिविर: शहर में 4 व्यापारियों ने बनवाए खाद्य लाइसेंस, 36 ने करवाया रजिस्ट्रेशन – Banswara News



व्यापारियों को लाइसेंस देते अधिकारी।

चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर में प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हाथों हाथ बनाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक के आदेश पर सीएमएचओ ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे।

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खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाले कारोबारियों की सुविधा के मददेनजर उनके क्षेत्र में ही हाथों हाथ पंजीकरण अथवा लाइसेंस का कार्य किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर 4 व्यापारियों ने लाइसेंस बनवाए। 36 व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। सभी आवेदकों की प्रक्रिया मौके पर ही ऑनलाइन की गई। इस मौके पर सीएमएचओ डॉ एचएल ताबियार ने बताया कि शिविर में रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, निर्माता, दूध डेयरी, मिठाई निर्माता, होटल, रेस्टोरेंट, चाट पकोड़ी, फास्ट फूड, बेकरी, फल सब्जी विक्रेता, दवा विक्रेता, पानी कैम्पर विक्रेता, पेटी वेंडर, अनाज विक्रेता और खाद्य पदार्थों के परिवहन करने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जो शनिवार के शिविर में भी शामिल हुए।

यह डॉक्टयूमेंट आवश्यक

खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेदमल टेलर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, फोटो, लाइट बिल या कोई भी पते का प्रूफ लाना अनिवार्य है। साथ ही 12 लाख से कम टर्नऑवर के लिए 100 रूपए प्रतिवर्ष और 12 लाख से अधिक टर्न होने पर 2000 रूपए का शुल्क निर्धारित है। अधिकतम पांच वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है।

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