Published On: Fri, Sep 13th, 2024

Mandi Masjid Dispute: Illegal Construction Will Have To Be Demolished, Commissioner Court Gives Verdict – Amar Ujala Hindi News Live


संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Published by: Krishan Singh

Updated Fri, 13 Sep 2024 06:02 PM IST

एमसी मंडी आयुक्त एचएच राणा ने कहा कि मस्जिद के अवैध ढांचे को 30 दिन के भीतर पुराने स्वरूप में लाना होगा। मस्जिद मामले पर नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम फैसला सुना दिया। 


Mandi Masjid dispute: Illegal construction will have to be demolished, Commissioner Court gives verdict

मस्जिद में अवैध निर्माण मामला।
– फोटो : संवाद

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हिमाचल प्रदेश के मंडी में जेल रोड मस्जिद मामले पर नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम फैसला सुना दिया। एमसी मंडी आयुक्त एचएच राणा ने कहा कि मस्जिद के अवैध ढांचे को 30 दिन के भीतर पुराने स्वरूप में लाना होगा। आयुक्त कोर्ट ने माना कि मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी को पर्याप्त समय देने के उपरांत जब अनुकूल परिणाम सामने नहीं आए तो एचपीटीसीपी अधिनियम 31 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उल्लंघनकर्ताओं को विवादित स्थान को उसके मूलस्वरूप जैसा कि निर्माण से पहले का था, में 30 दिनों के भीतर लाने का आदेश पारित किया गया।

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