In future, the protector should not become the predator – POCSO Court Jhalawar Rajasthan | भविष्य में रक्षक ही भक्षक न बन जाए- पॉक्सो कोर्ट: 10 साल की बेटी से की छेड़छाड़, दोषी पिता को 20 साल का कारावास – jhalawar News

10 साल की बेटी से छेड़छाड़ के दोषी पिता को 20 साल का कारावास।
पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशिष्ट जज ने सोमवार को 10 साल की बेटी की बेटी से छेड़छाड़ के दोषी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया। इस मामले में कोर्ट ने अपराध को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की है।
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विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 21 फरवरी 2023 को पीड़िता की मां ने रिपोर्ट में बताया कि 15 फरवरी 2023 वह अपने बेटे का मुंडन संस्कार कराने गई थी। उसकी दोनों बेटियां घर पर थी, दूसरे दिन वह घर आई तो पीड़िता ने बताया कि पिता ने उसके प्राइवेट पार्ट्स से छेड़छाड़ की, इससे उसका पेट दर्द हो रहा है। इससे पहले भी उसका पति ऐसी कर चुका है। समझाने पर भी नहीं मानता है।
पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। पुलिस ने 15 मार्च 2023 को आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। तब से वह 31अगस्त 2023 तक न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके खिलाफ कोर्ट में चालन पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने 13 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए। इस पर आरोपी पिता को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है।
कोर्ट की टिप्पणी.. बच्चे मन के सच्चे मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की बच्चे मन के सच्चे, इतनी बढ़ी घटना होने के बावजूद भी अपने पिता को बचाने के लिए अपने साथ हुई बर्बरता से भी इनकार कर रही है, परंतु उसके साथ घटना हुई, इस बात को भी बखूबी साबित कर रही है। पीड़िता अपने मां कहने पर अपने पिता को बचाने के लिए न्यायालय में पक्षद्रोही हुई। पीड़िता के पिता उसके प्राइवेट पार्टस से छेड़छाड़ करते थे, लेकिन फिर भी वह अपने पापा को बचाना चाहती है, इसलिए बयान दे रही है। जज ने अभियोजन कहानी के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और कहा कि भविष्य में रक्षक ही भक्षक न हो।