Published On: Sat, Dec 7th, 2024

Important decision of the court in the rape case of a minor Hanumangarh Rajasthan | नाबालिग से रेप मामले में कोर्ट का अहम फैसला: पति-पत्नी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 65-65 हजार का लगाया जुर्माना – Hanumangarh News



नाबालिग से रेप मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा।

हनुमानगढ़ के पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग के साथ रेप करने के मामले में शनिवार को अहम फैसला सुनाते हुए दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। दोनों पर 65-65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर

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प्रकरण के अनुसार 12 मार्च 2020 को 12 साल की पीड़िता के परिजनो ने पीलीबंगा पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि 13 फरवरी 2020 को वह श्रीगंगानगर से आ रही थी। तब उसकी बेटी को आरोपी महिला बहला फुसलाकर किसी के खेत में ले गई। आरोपी महिला का उसके घर आना जाना था। आरोपी महिला और उसके पति ने बेटी का बंधक बनाकर रखा। इसी दौरान महिला के पनि ने बेटी के साथ रेप किया।

7 मार्च 2020 को पीड़िता किसी तरीके से दोनों के चंगुल से छूट कर घर आ गई। बच्ची ने घर पहुंचकर सारी आपबीती सुनाई। जिसके बाद परिजनों ने पीड़िता को साथ लेकर पीलीबंगा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए तथा 17 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 65-65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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