Hptdc Gets Big Relief From High Court, Nine Hotels Will Remain Open Till March 31 Tourism Corporation – Amar Ujala Hindi News Live


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के सभी होटलों को खुले रखने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के आदेश से पर्यटन निगम को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने 22 नवंबर के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें निगम के घाटे में चल रहे 9 होटलों को 25 नवंबर से बंद करने के आदेश दिए गए थे, जबकि नौ होटलों को 25 मार्च 2025 तक संचालन की मोहलत दी थी।
पर्यटन निगम ने अदालत को आश्वस्त किया है कि 10 दिन से लेकर 6 माह के भीतर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सभी देनदारियां निपटा दी जाएंगी। पर्यटन निगम ने देनदारियां निपटाने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है। पर्यटन निगम पर सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के परिवार वालों की करीब 35 करोड़ की देनदारियां लंबित हैं। निगम की ओर से अदालत में 19 और 22 नवंबर के फैसले को चुनौती दी गई थी। 19 नवंबर को हाईकोर्ट ने निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे। 22 नवंबर को हुई सुनवाई में नौ होटलों को 25 मार्च तक संचालन की राहत देते हुए नौ होटलों को 25 नवंबर से बंद करने को कहा था।