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सांकेतिक तस्वीर। – फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षक मामले में सत्र न्यायालय ने हरियाणा के तीन लोगों को एक वर्ष की जेल और 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपियों, अपीलकर्ताओं ने 25 नवंबर 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सजा आदेश को चुनौती दी थी। सत्र न्यायाधीश (वन) अजय मेहता की अदालत ने अब ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया है। अदालत ने निर्णय में राजेश कुमार उर्फ कंवर सिंह शर्मा, थाना खोहाल, जिला रेवाड़ी, जय प्रकाश उर्फ जसवंत सिंह, थाना बराड़ा, जिला अंबाला और अनुज शर्मा उर्फ देव कांत, थाना कोटली, जिला रेवाडी निवासी को तत्काल ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के भी आदेश दिए हैं।