Himachal: The High Court Ordered To Give Seniority Benefits To The Employee From 2018 – Amar Ujala Hindi News Live

न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की गलती के कारण याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित किया गया।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
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