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संजौली मस्जिद मामले में एक मुस्लिम संगठन ने मस्जिद की तीन अनाधिकृत मंजिलों को गिराने के नगर आयुक्त न्यायालय द्वारा 5 अक्टूबर को पारित आदेश को चुनौती दी। क्या है पूरा मामला पढ़ें पूरी खबर…
संजौली मस्जिद। फाइल फोटो। – फोटो : अमर उजाला
विस्तार
विवादित संजौली मस्जिद मामले में बुधवार को नया मोड़ तब आया जब एक मुस्लिम संगठन ने शिमला की एक अदालत में अपील दायर कर मस्जिद की तीन अनाधिकृत मंजिलों को गिराने के नगर आयुक्त न्यायालय द्वारा 5 अक्टूबर को पारित आदेश को चुनौती दी। शिमला स्थित संजौली मस्जिद के अध्यक्ष लतीफ मोहम्मद और मुस्लिम समुदाय के अन्य सदस्यों ने 12 सितंबर को मस्जिद की तीन अनाधिकृत मंजिलों को गिराने की पेशकश की थी और नगर आयुक्त (एमसी) से अनुमति मांगी थी।
‘एमसी कोर्ट द्वारा पारित आदेश तथ्यों के विपरीत’
नगर आयुक्त न्यायालय ने 5 अक्टूबर को अनाधिकृत मंजिलों को गिराने की अनुमति दी थी और इसे पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया था। मस्जिद समिति ने आदेशों का अनुपालन शुरू कर दिया था जिसके बाद छत को हटाने के साथ ही ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो गया था। ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन (एएचएमओ), जिसने 11 अक्टूबर को एमसी न्यायालय द्वारा पारित ध्वस्तीकरण आदेश की समीक्षा की थी, ने शिमला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में आदेश को चुनौती दी। एएचएमओ के प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने घोषणा की कि मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई वचन देने का अधिकार नहीं है और एमसी कोर्ट द्वारा पारित आदेश तथ्यों के विपरीत हैं।