Himachal Pradesh High Court Said Married Son Cannot Be Deprived Of Society Membership – Amar Ujala Hindi News Live – Himachal:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट – फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक विवाहित पुत्र को किसी सहकारी समिति की सदस्यता से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी मां और भाई पहले से ही किसी अन्य सोसायटी के सदस्य हैं। न्यायालय ने सोसायटी के 12 दिसंबर 2023 के प्रस्ताव को और रेगुलेटरी कमेटी के 13 फरवरी 2024 के आदेशों को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने सोसायटी को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को दो महीने के भीतर सोसाइटी के सदस्य के रूप में नामांकित करे और कार्य प्रदान करे।