Himachal: Notary Public Will Not Be Able To Do The Work Of Marriage, Divorce, Law Department Issued Orders – Amar Ujala Hindi News Live
शादी(सांकेतिक)
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हिमाचल सरकार के विधि विभाग ने प्रदेश में कार्यरत सभी नोटरी पब्लिक को विवाह और तलाक के कार्य निष्पादित नहीं करने के आदेश दिए हैं। विधि विभाग के अतिरिक्त सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसा कदम केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के भेजे ज्ञापन के बाद उठाया गया है। आदेश में बताया गया है कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सभी नोटरी को विवाह एवं तलाक के कार्य निष्पादित करने से दूर रहने को कहा है, क्योंकि उन्हें विवाह अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया। हिमाचल में लगभग चार हजार नोटरी पब्लिक कार्यरत हैं। विधि मामलों के विभाग से जारी कार्यालय ज्ञापन में नोटरी को आगाह किया गया कि विवाह एवं तलाक के कार्य निष्पादित करना कानून के विरुद्ध है।