Published On: Tue, Nov 19th, 2024

Himachal News : हिमाचल भवन की नीलामी के बाद HPTDC के 18 होटलों पर लगेगा ताला, देखें पूरी लिस्ट


शिमला. हिमाचल हाईकोर्ट ने घाटे में चल रहे प्रदेश पर्यटन निगम के 56 में से 18 होटलों को तुंरत प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि इन निर्देशों की अनुपालना करना पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) की व्‍यक्तिगत जिम्‍मेदारी होंगी. कोर्ट ने कहा कि इन होटलों को साफ-सुधरा रखने के लिए जो स्‍टाफ जरूरी हो, वही इनमें रखा जाए. बाकी स्‍टाफ को अन्‍य होटलों को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि जहां स्‍टाफ की कमी है, वहां भरपाई हो पाए. बीते रोज प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी का अप फ्रंट मनी न लौटाने पर दिल्‍ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच कर दिया था. कंपनी को उसे नीलाम कर अपनी रकम वसूलने की छूट दे दी थी.

हिमाचल हाईकोर्ट के न्‍यायाधीश जस्टिस अजय मोहन गोयल ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पर्यटन निगम की ओर से इन ‘सफेद हाथियों’ को चलाए रखने के लिए जनता के संसाधनों को नष्‍ट न किया जाए, इसलिए इन 18 होटलों को तुरंत प्रभाव यानी 25 नंवबर से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

जिन 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :
1. द पैलेस होटल चायल
2. होटल गीतांजलि, डलहौजी
3. होटल बाघल दाड़लाघाट
4. होटल धौलाधार धर्मशाला
5. होटल कुणाल धर्मशाला
6. होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला
7. होटल एप्पल ब्लॉसम फागू
8. होटल चंद्रभागा केलोंग
9. होटल देवदार खजियार
10. होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर
11. होटल मेघदूत कियारीघाट
12. होटल सरवरी कुल्लू
13. होटल लॉग हट्स मनाली
14. होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली
15. होटल कुंजुम मनाली
16. होटल भागसू मैक्लोडगंज
17. होटल द कैसल नग्गर
18. होटल शिवालिक परवाणू

कोर्ट ने MD को दिया आदेश, कहा – शपथ पत्र दाखिल कीजिए
कोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के एमडी को ऊपर दिए गए 18 होटल बंद करने से जुड़े इन आदेशों के अनुपालन में शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने HPTDC से चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उन मृत कर्मचारियों की सूची भी प्रस्तुत करने को कहा है जिन्हें उनके वित्तीय लाभ नहीं अभी तक प्रदान नहीं किए गए हैं. हिमाचल में HPTDC के कुल 56 होटल चल रहे हैं. ज्यादातर होटल कई सालों से घाटे में चल रहे हैं. निगम अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर को पेंशन नहीं दे पा रहा है. पेंशनर के सेवा लाभ का मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

Tags: Himachal news, Shimla News

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