Published On: Tue, Sep 24th, 2024

Himachal Mid Day Meal Workers Will Not Get Salary For Two Months’ Leave – Amar Ujala Hindi News Live


अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh

Updated Tue, 24 Sep 2024 10:34 AM IST

प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने दो माह की छुट्टियों का वेतन देने का आदेश देकर दरअसल मिड-डे मील कर्मियों के साथ हुए करार को दोबारा लिख दिया है। 


Himachal Mid day meal workers will not get salary for two months' leave

अदालत(सांकेतिक)
– फोटो : अमर उजाला

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सुप्रीम कोर्ट ने मिड-डे मील कर्मियों को दो माह की छुट्टियों का वेतन अदा करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने दो माह की छुट्टियों का वेतन देने का आदेश देकर दरअसल मिड-डे मील कर्मियों के साथ हुए करार को दोबारा लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सरकार की इस दलील से सहमति जताते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें दो माह की छुट्टियों का वेतन भी देने के आदेश जारी किए थे। इन्हें सरकार केवल 10 माह का वेतन ही देती है। मिड-डे मील कार्यकर्ताओं के संघ ने पूरे साल का वेतन मांगते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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