Himachal Houses Built In An Area Of More Than 1000 Square Meters In Rural Areas Under Purview Of Tcp Law – Amar Ujala Hindi News Live
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल (फाइल फोटो)।
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हिमाचल में अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने मकान हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के दायरे में आएंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले अधिनियम 2500 वर्ग मीटर में हुए निर्माण कार्यों पर लागू था। वहीं, राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को भी स्वीकृति दी है। इसमें भी केंद्रीय प्रावधानों को अपनाने के लिए राज्य के अपने विधेयक में संशोधन किया गया है।