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प्रदेश हाईकोर्ट ने शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों के तबादले न करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने आदेशों का सख्ती से पालन करे ताकि तबादलों के मामलों में किसी शिक्षक से कोई भेदभाव न हो।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट – फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों के तबादले न करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने आदेशों का सख्ती से पालन करे ताकि तबादलों के मामलों में किसी शिक्षक से कोई भेदभाव न हो। हाईकोर्ट ने 3 सितंबर को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से तबादलों में अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड से अवगत करवाने के आदेश जारी किए थे। शिक्षा सचिव से पूछा था कि क्या वह शिक्षा निदेशक के दोहरे मापदंडों से अवगत है। यदि अवगत है तो शिक्षा निदेशक के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यदि अवगत नहीं है तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याची रमन कुमार की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए थे।