Published On: Thu, May 29th, 2025

Himachal High Court Refuses Cognizance On Live Streaming Sp Sanjeev Gandhi Application Rejected – Amar Ujala Hindi News Live


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायक सुधीर शर्मा की ओर से सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो दिखाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेने से किया इन्कार कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने एसपी संजीव गांधी की ओर से दायर आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले से संबंधित मूल याचिका पहले ही निपटा दी गई है। सरकार इसके लिए नियमों और प्रावधानों के तहत अलग से उचित याचिका दायर करे।

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महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट में जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, उसमें एक मामला चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और अन्य व्यक्तियों की ओर से लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो का कुछ भाग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया, जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स रूल्स, 2023 का उल्लंघन है। इसके लिए सुधीर शर्मा पर अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए। महाधिवक्ता ने शर्मा पर भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय न्याय संहिता 2023 और न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की थी।

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