Himachal High Court: Govt Should Collect Fees From Tourists To Keep The Environment Clean – Amar Ujala Hindi News Live


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सिक्किम और भूटान की तर्ज पर हिमाचल में आने वाले सैलानियों से पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने रखने के लिए टैक्स वसूला जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने ये आदेश दिए हैं।उच्च न्यायालय ने कहा कि हिमाचल में आने वाले सैलानियों की गाड़ियों में प्लास्टिक बैग रखे जाएं ताकि सैलानी इन बैगों में अपना सारा कूड़ा डालें। हाईकोर्ट ने अपने 23 मार्च और 9 मई के आदेशों में नगर निगम शिमला को भी ठोस कचरे से निजात दिलाने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा था।
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नगर निगम ने अदालत के आदेशों की पालना करते हुए एक शिकायत नंबर 9805201916 जारी किया है। नगर निगम ने अदालत में कहा कि अगर कहीं भी किसी को जंगल या घरों के आसपास कचरा पड़ा हुआ दिखाई दे तो वह इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि शिकायत का जब तक समाधान न किया जाए तब तक उसको डिस्प्ले पर दिखाया जाए।
इसके अलावा अदालत ने प्रदेश सरकार को अगली सुनवाई तक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।