Published On: Wed, Nov 13th, 2024

Himachal High Court Big Decision On Cps Appointments Constitutional Status, All Facilities Will End – Amar Ujala Hindi News Live


Himachal High Court big decision on CPS appointments Constitutional status, all facilities will end

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। सीपीएस को सचिवालय का दफ्तर, गाड़ी, बंगला और अन्य सुविधाएं भी तुरंत छोड़ने के आदेश हुए हैं। हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं की याचिका पर यह बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश संसदीय एक्ट 2006 को भी निरस्त कर दिया है।

अदालत ने कहा कि प्रदेश विधानपालिका मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव की नियुक्ति के मामले में कोई कानून नहीं बना सकती है। अदालत ने असम राज्य में सीपीएस के बनाए गए एक्ट को रद्द करने वाले बिमलांशू राय बनाम भारत सरकार की जजमेंट का हवाला देते हुए हिमाचल के सीपीएस के 2006 के एक्ट को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी, दून से राम कुमार चौधरी, पालमपुर से आशीष बुटेल, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, बैजनाथ से किशोरी लाल और कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर अब सिर्फ कांग्रेस के विधायक ही रहेंगे। ये सभी सीपीएस नियुक्त किए गए थे।

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