Published On: Wed, Jun 4th, 2025

Himachal: Depriving Of Higher Pay Scale Due To Maternity Leave Is Unconstitutional, High Court Cancels Governm – Amar Ujala Hindi News Live


भारती मेहता, संवाद न्यूज, शिमला
Published by: Krishan Singh

Updated Wed, 04 Jun 2025 10:21 AM IST

प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश के कारण किसी महिला कर्मचारी को उच्च वेतनमान से वंचित करना असांविधानिक और भेदभावपूर्ण है। 

Himachal: Depriving of higher pay scale due to maternity leave is unconstitutional, High Court cancels governm

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला


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विस्तार


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश के कारण किसी महिला कर्मचारी को उच्च वेतनमान से वंचित करना असांविधानिक और भेदभावपूर्ण है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी/सरकार की ओर से 1 जुलाई 2019 को लिए उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित करने का निर्णय किया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को उच्च वेतन बैंड के सभी वास्तविक वित्तीय और अन्य सेवा लाभ छह फीसदी प्रति वर्ष की व्याज दर से 15 जुलाई, 2025 तक दिए जाएं। ये लाभ 12 मई 2019 से दिए जाएंगे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि मातृत्व अवकाश बीमारी या मनोरंजन की छुट्टी के लिए नहीं है, बल्कि यह महिला की ओर से अपनी प्राकृतिक जिम्मेदारी निभाने के लिए ली गई आवश्यक छुट्टी है।

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