High court gives relief to Churu Sainik Welfare Officer | सैनिक कल्याण अधिकारी चुरू को हाईकोर्ट से राहत: अदालत ने 60 साल में रिटायर करने पर लगाई रोक, नई गाइडलाइन का लाभ देने की थी मांग – Jaipur News

राजस्थान हाईकोर्ट ने सैनिक कल्याण अधिकारी चूरू को 60 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर करने पर रोक लगा दी हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने यह रोक पूर्व कैप्टन कंवर दलीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई।
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याचिका में कहा गया था कि वह भारतीय नौसेना से 55 साल की उम्र में कैप्टन पद से रिटायर हुआ था। इसके बाद उसे 19 दिसंबर, 2022 को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, चूरू के पद पर नियुक्त किया गया था। इस पद से उसे 8 जुलाई, 2025 को रिटायर होना था।
इसी बीच 16 अक्टूबर, 2024 को राज्य सरकार ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी। नई गाइडलाइन के अनुसार सैनिक कल्याण बोर्ड में कुल पांच साल की सेवा अथवा 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो, उस समय सैनिक कल्याण अधिकारी को रिटायर किया जाएगा। लेकिन उसे नई गाइडलाइन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उसे साठ साल का होने पर आगामी 8 जुलाई को पद से रिटायर कर दिया जाएगा। जबकि नई गाइडलाइन के तहत वह दिसंबर, 2027 तक इस पद पर रहने के लिए पात्र है।