Published On: Tue, Nov 19th, 2024

Fine of Rs 100 will be deducted from the salary of the police station officer Sirohi Rajasthan | थाना अधिकारी के वेतन से कटेगा 100 रुपए जुर्माना: सिरोही कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को दिए निर्देश, कोर्ट में पेश न होने पर की कार्रवाई – Sirohi News



थाना अधिकारी के वेतन से कटेगा 100 रुपए जुर्माना।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने तत्कालीन रेवदर थाना अधिकारी ओमप्रकाश के साक्ष्य के लिए कोर्ट में गैरमौजूद रहने पर ₹100 का जुर्माना उसके वेतन से काटे जाने के आदेश सिरोही पुलिस अधीक्षक को दिए हैं।

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जानकारी के अनुसार रेवदर थाने में दर्ज सूचना रिपोर्ट संख्या 38/2019 में गवाह तत्कालीन रेवदर थाना अधिकारी ओम प्रकाश ने अनुसंधान किया और बाद में अनुसंधान न्यायालय में 15 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र पेश किया था। इस प्रकरण में संपूर्ण अभियोजन के गवाह के बयान न्यायालय की तरफ से लेख बद किया जा चुके हैं पर अनुसंधान अधिकारी ओम प्रकाश बावजूद संबंध जमानती वारंट तामील होने के बाद भी न्यायालय में गैरमौजूद रहे। कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने पर भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

न्यायालय ने गवाह के अनुपस्थित रहने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए थानाधिकारी पर ₹100 का जुर्माना लगाकर उसके वेतन से काटे जाने की निर्देश सिरोही पुलिस अधीक्षक को दिए हैं।

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