Existing liquor licensees will be able to operate shops till June 30 | मौजूदा शराब लाइसेंसी 30 जून तक संचालित कर सकेंगे दुकानें: हाई कोर्ट ने कहा-इनकी दुकानें नीलामी में नहीं होगी शामिल – Jaipur News
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प्रदेश में मौजूदा शराब लाइसेंसी 30 जून तक शराब की दुकानें संचालित कर सकेंगे। आज राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश के करीब 3 हजार से ज्यादा मौजूदा शराब की दुकान के लाइसेंस धारकों को राहत देते हुए कहा है कि इन लाइसेंस धारकों पर आबकारी विभाग का 8 मई का आदेश
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जस्टिस महेन्द्र गोयल की अदालत ने यह आदेश आनंद चौधरी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि पहले तो विभाग ने आदेश निकालकर उनका लाइसेंस तीन माह के लिए रिन्यू कर दिया था।
लेकिन अब इनकी दुकानों को नीलामी में शामिल किया जा रहा हैं। इस पर हाई कोर्ट ने ऐसे लाइसेंस धारकों की दुकानों को 30 जून तक संचालित करने का निर्देश दिया हैं।
पहले लाइसेंस अवधि बढ़ाई, अब नीलामी में शामिल कर रहे
याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में आबकारी विभाग के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि जब उनकी संचालन की अवधि को राज्य सरकार ने 30 जून तक बढा दिया है तो बाद में इस अवधि के दौरान उनकी दुकानों को नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता।
इसलिए उन्हें 30 जून तक दुकानें संचालन करने की मंजूरी दी जाए। वहीं राज्य सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि याचिकाकर्ता दुकान संचालकों को तीस जून तक दुकान संचालित करने दी जाएगी और इस दौरान उनकी दुकानों को नीलामी में शामिल नहीं किया जाएगा।
इस पर अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लगते हुए याचिकाकर्ताओं को 30 जून तक दुकानें संचालन की मंजूरी दी है। गौरतलब है कि पूर्व में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की उस कार्रवाई को गलत माना था, जिसके तहत राज्य सरकार ने आचार संहिता का हवाला देकर शराब लाइसेंस की अवधि तीन माह के लिए बढाते हुए लाइसेंस धारियों को तीस जून तक दुकान संचालित करने को कहा था।