CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई: दिल्ली HC में कल की थी अपील; शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में अरेस्ट

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नई दिल्ली24 मिनट पहले
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CBI ने 29 जून को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार (2 जुलाई) को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। इसमें उन्होंने दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार केस में CBI की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस याचिका को 1 जुलाई ही दायर किया गया है।
याचिका की सुनवाई जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच करेगी। याचिका में ट्रायल कोर्ट के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत केजरीवाल को 3 दिनों की CBI की कस्टडी में भेज दिया गया था।
इसके पहले 29 जून को दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 जून को CBI की 14 दिन (12 जुलाई) की ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेजा था। शराब नीति केस में CBI केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच कर रही है।
CBI ने सुनवाई के दौरान जस्टिस सुनैना शर्मा की अदालत से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। केजरीवाल पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ में हैं।
एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। हमने कोर्ट से उनकी शुगर की दवाई, टेस्टिंग किट और घर का बना खाना उपलब्ध कराने की मांग की थी। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया।

26 जून को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें कोर्ट के दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया था।
केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI के अलग-अलग मामले
केजरीवाल पर दो मामले दर्ज हैं। पहला ED का, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दूसरा CBI का, जिसे शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया। इस केस में 26 जून को केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया गया।
यह केस दिल्ली LG वीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। दोनों मामले अलग-अलग दर्ज किए गए हैं, इसलिए इनमें गिरफ्तारी भी अलग-अलग हुई है। ED केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई को खत्म हो रही है।
पिछली सुनवाई में बिगड़ गई थी केजरीवाल की तबीयत 26 जून को CBI ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मैंने सिसोदिया पर शराब नीति के आरोप लगाए हैं। यह गलत है। मैंने कहा था कि कोई दोषी नहीं हैं। सिसोदिया भी दोषी नहीं हैं। इस पर CBI के वकील ने कहा मीडिया में जो चल रहा है वह सब सही है। सब फैक्ट्स पर आधारित है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान ही कोर्ट रूम में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उनका शुगर लेवल गिरने के कारण कुछ देर के लिए उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया। हालांकि बाद में वे कोर्ट रूम में वापस लौट आए।
केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाएंगे
CBI केस में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली है। लोअर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। ED इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। 25 जून को हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होने पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 25 जून को लोअर कोर्ट के जमानत देने के आदेश को पलट दिया है। अब हम हाईकोर्ट के 25 जून के ऑर्डर के खिलाफ नई याचिका लगाएंगे। इसलिए मौजूदा याचिका को अब वापस लाना चाहते हैं।

ED से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक क्या-क्या हुआ, पढ़िए…
25 जून: हाई कोर्ट ने कहा- ट्रायल कोर्ट ने बेल देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया
20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। ED इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची। 25 जून को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले की खबर पढ़ें…

24 जून: सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही फैसला देना सही
केजरीवाल ने 23 जून को हाई कोर्ट के स्टे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर सोमवार (24 जून) को सुनवाई हुई। दिल्ली के CM की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रखने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ‘असामान्य’ बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा। अब जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत मामले पर आज (26 जून) को सुनवाई करेगी। पूरी खबर पढ़ें…

20 जून: लोअर कोर्ट ने कहा था- ED के पास केजरीवाल के खिलाफ सीधे सबूत नहीं
राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को शाम 8 बजे अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं हैं। वह किसी भी तरह से सबूत हासिल करने के लिए वक्त ले रही है। यही बात अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर करती है कि वह पक्षपात के बिना काम नहीं कर रही है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। लोअर कोर्ट के बेल ऑर्डर की पूरी खबर पढ़ें…
2 जून: केजरीवाल ने सरेंडर करते वक्त कहा- पता नहीं, कब बाहर आऊंगा
केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर के पहले AAP कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कब वापस आऊंगा। वहां मेरे साथ क्या-क्या होगा, मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की जमानत दी थी। पूरी खबर पढ़ें…
10 मई: 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें 9 समन भेज चुकी थी। हालांकि, केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 10 दिन केजरीवाल ED की हिरासत में थे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। पूरी खबर पढ़ें…