Case against Anjuman Sadar | अंजुमन सदर के खिलाफ केस: अंजुमन इस्लामिया की जमीन मनमाने तरीके से अपने चहेतों को बेचने का आरोप, कोर्ट के इस्तगासे पर केस के बाद जांच में जुटी पुलिस – Banswara News

इदारा अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा की बेशकीमती जमीन मनमाने तरीके से अपने चहेतों को बेचने के आरोप में सीजेएम कोर्ट दायर एक इस्तगासे पर जांच का आदेश पाकर कोतवाली पुलिस ने सदर और नायब सदर के खिलाफ केस दर्ज किया है।
.
इस संबंध में सिलावटवाड़ी निवासी हाजी नवाब खां पुत्र हाजी अब्दुल शकुर सिलावट ने अंजुमन सदर शोएब खान उर्फ विक्की पुत्र हुसैन खान और नायब सदर मोहम्मद युनुस मंसूरी पुत्र मोहम्मद इकबाल मंसूरी के खिलाफ गत 22 अप्रेल को कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था। इसमें बताया कि गत 12 अक्टूबर,2021 और फिर 23 दिसंबर,2021 को अंजुमन के विकास के लिए क्रमश: 2 बीघा 2 बिस्वा और फिर 3 बीघा 4 बिस्वा कुल 5 बीघा 6 बिस्वा जमीन बांसवाड़ा पटवार हलके में खरीदी गई। बाकायदा यह भूमि रेवेन्यू रेकॉर्ड पर है।
इसके बाद 18 सितंबर, 2022 को अंजुमन की बैठक में उक्त भूमि का आंशिक हिस्सा बेचने का प्रस्ताव लेकर सदर और नायब सदर ने मिलीभगत कर 1 बीघा 6 बिस्वा जमीन 90 लाख रुपए में समीर रंगरेज और मोहम्मद सलीम रंगरेज को बेच दी। उक्त बेशकिमती जमीन को सलीम ने बीस-पच्चीस अन्य लोगों को बेच दिया। इसके अलावा सदर और नायब सदर ने अंजुमन के प्रस्ताव के विपरीत जाकर चार अन्य अपने चहेतों को बेशकीमती जमीन का सौदा कर अंजुमन का नुकसान किया। मामले को लेकर 3 मार्च,2023 को पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब परिवादी को कोर्ट आना पड़ा। मामले में कोर्ट ने केस दर्ज कर अनुसंधान के बाद नतीजा पेश करने का आदेश दिया। इस पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को नामजद किया है।