Bundi: Accused Of Raping A Minor Sentenced To 20 Years Imprisonment And Fine Of Rs 80,000 – Amar Ujala Hindi News Live


दुष्कर्म के आरोपी सजा।
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नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या एक न्यायाधीश सलीम बदलने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 80 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार 20 सितंबर 2023 को नाबालिग बालिका के पिता ने लाखेरी थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की थी कि 19 सितंबर 2023 को सभी परिवारजन शाम को खाना खाकर घर पर सो गए। जब में सुबह उठा तो मेरी लड़की चारपाई पर नहीं मिली। आसपास गांव में और रिश्तेदारी में तलाश किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। मुझे शक है कि अभियुक्त संजय पुत्र रमेश निवासी जाड़ला थाना लाखेरी जिला बूंदी मेरी पुत्री को भगाकर ले जा सकता है।
उक्त रिपोर्ट पर थाना लाखेरी ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या-1 बूंदी के न्यायाधीश सलीम बदर ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त संजय पुत्र रमेश निवासी जाड़ला थाना लाखेरी जिला बूंदी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 80 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मामले में पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने 16 गवाह एवं 34 दस्तावेज पेश किए।