BRS नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI से जवाब मांगा; अगली सुनवाई 20 अगस्त को

नई दिल्ली9 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट सोमवार (12 अगस्त) को बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कविता की जमानत याचिका पर ED और CBI से जवाब मांगा है।
इससे पहले 1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। के कविता दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोपी हैं।
मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में हुई। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में 13 अगस्त तक बढ़ी ज्यूडिशियल कस्टडी
राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 31 जुलाई को सीबीआई के मामले में कविता की न्यायिक हिरासत को फिलहाल 9 अगस्त तक और ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में 13 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

BRS नेता के. कविता को दिल्ली शराब नीति में ED ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।
1 जुलाई को के कविता की जमानत याचिका खारिज हुई थी
1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने के कविता की जमानत याचिका खारिज की थी। इस दौरान बेंच ने कहा था कि, जांच में मिले सबूतों से लगता है कि दिल्ली शराब नीति के बनने और इम्प्लीमेंटेशन में के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी।

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केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट में खारिज, कहा- ऐसा नहीं लगता उनकी गिरफ्तारी बिना वजह हुई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (5 अगस्त) को अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि CBI ने केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के की। कोर्ट ने 29 जुलाई को इसी मामले में हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूरी खबर पढ़ें…