Published On: Mon, Sep 16th, 2024

BJP सांसद हर्ष महाजन को हिमाचल HC से झटका, अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका निरस्त करने की अपील खारिज, हिमाचल प्रदेश न्यूज़


हिमाचल प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में हर्ष महाजन को झटका दिया है।

राज्यसभा चुनाव मामला : BJP सांसद हर्ष महाजन को हिमाचल HC से झटका, अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका निरस्त करने की अपील खारिज
Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाMon, 16 Sep 2024 09:10 AM
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हिमाचल प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले में हर्ष महाजन को झटका दिया है। कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को निरस्त करने की मांग वाली भाजपा सांसद की अपील खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। साथ ही प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को दो सप्ताह में जवाब देने के आदेश जारी किए हैं।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में हर्ष महाजन के वकील विक्रांत ठाकुर ने बताया कि उन्होंने अपील दायर कर कोर्ट से यह आग्रह किया था कि अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका मैंडेटेबल नहीं है, लेकिन कोर्ट ने अपील स्वीकार नहीं की है और अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने को कहा गया है।

बता दें कि, हिमाचल प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद भी भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक और भाजपा के 25, जबकि तीन निर्दलीय विधायकों का सरकार को समर्थन था। लेकिन राज्यसभा चुनाव में छह कांग्रेस व तीन निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया और चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को बराबर 34- 34 मत मिले। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने पर्ची प्रकिया अपनाई जिसमें भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत दर्ज की। इसी पर्ची सिस्टम को अभिषेक मनु सिंघवी ने हाइकोर्ट में चुनौती दी है। मतदान में बराबरी के बाद पर्ची से निकाले गए परिणाम पर सवाल उठाते हुए सिंघवी ने चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि पर्ची जिस प्रत्याशी की निकलती है, उसे हारा हुआ करार देने की धारणा कानूनी रूप से न्यायसंगत नहीं है। इस मामले में अब हाईकोर्ट में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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