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बीकानेर हाउस को लेकर नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद हुए समझौते का पालन नहीं होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी किए हैं।
राजस्थान – फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली ने बीकानेर हाउस की कुर्की का वारंट जारी किया है। बीकानेर हाउस का स्वामित्व राजस्थान की नोखा नगर पालिका के पास है। बताया जा रहा है कि राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद एक समझौता हुआ था। इस समझौते का पालन नहीं होने पर ये आदेश जारी किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। इस से पूर्व दिल्ली में हिमाचल भवन की नीलामी का भी आदेश आ चुका है।
29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को 50.31 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने के कारण दिया गया है। कोर्ट ने नोखा नगर पालिका को कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भुगतान नहीं करने पर यह आदेश दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि नोखा नगर पालिका कोर्ट के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। कोर्ट ने बीकानेर हाउस को नगर पालिका नोखा के स्वामित्व का मानते हुए कुर्की के आदेश दिए हैं।