{“_id”:”677623a8d2edebf166042eb2″,”slug”:”bihar-weather-cold-increased-in-many-districts-including-patna-minimum-temperature-dropped-weather-news-2025-01-02″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Bihar Weather: पटना समेत कई जिलों में हाड़ कंपाने वाली ठंड, पारा गिरकर 4.4 डिग्री तक पहुंचा; जानिए मौसम का हाल”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
ठंड – फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बिहार में हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। दिन में धूप नहीं निकल रही है। सर्द पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। छह से 10 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। यह और बढ़ सकती है। मौसम विभाग की मानें अगले दो से तीन दिनों तक यही हालात रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शीत लहर जैसे हालात बने रहेंगे। सर्द पछुआ हवा के कारण ठिठुरन बढ़ी है।
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बांका और रोहतास में सबसे अधिक ठंडी
पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक ठंडी रोहतास और बांका में पड़ी। यहां का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं औरंगाबाद का 6.7 डिग्री, बक्सर का 7.1 डिग्री, भागलपुर का 7.6 डिग्री, नालंदा का 7.7 डिग्री, गया का 7.8 डिग्री, सासाराम का 7.9 डिग्री, सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शेखपुरा का तापमान 8.2 डिग्री, समस्तीपुर का 8.3 डिग्री, वैशाली का 8.4 डिग्री, मधुबनी का 8.9 डिग्री, मोतिहारी का 9 डिग्री, पटना का 10. 6, पूर्णिया और कटिहार का 10.7 डिग्री, गोपालगंज का 11.4 डिग्री, मुजफ्फरपुर का 12.5 डिग्री, सेल्सियस दर्ज किया गया।
छह जनवरी तक बंद रहेंगे पटना के स्कूल
इधर, बढ़ते ठंढ और कम तापमान को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने गुरूवार से सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के समय सारणी में परिवर्तन किया है। नये आदेश के अनुसार विद्यालय का समय सुबह 9 बजे के बाद और शाम के 4:00 बजे के पहले तक ही संचालित किये जाएंगे। यह आदेश पटना जिले में दो जनवरी से छह जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
इस वजह से बदल गया अब स्कूल का समय
इस संबंध में पटना के डीएम जिला दंडाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि पटना में अधिक ठंड और विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए इसको देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों ( फ्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित ) में सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्वाह्न 9:00 बजे से पहले और अपराह्न 4:00 बजे के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को आदेश जारी करते हुए कहा कि इस आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें।