Published On: Sat, Jun 22nd, 2024

Bihar News: सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार आरोपियों को 20 साल जेल, सीवान कोर्ट ने 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया


Bihar News: Siwan court sentenced four accused in gang rape case to 20 years in jail

सीवान व्यवहार न्यायालय
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


बिहार के सीवान कोर्ट ने चार दोषियों को सामूहिक दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष की सजा सुनाई है और 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। सीवान ADJ-वन की अदालत ने शनिवार 22 जून को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कुल चार दोषियों को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुना दी। गौरतलब है कि यह फैसला तीन वर्ष की सुनवाई के बाद आया है। यही नहीं 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसको न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

जानकारी के मुताबिक, सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सीवान ADJ-वन की अदालत ने जिन चार दोषियों को सजा सुनाई है, उन्हें रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में घटित घटना में आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने कांड संख्या 73/2021 को धारा 376 भादंवि, 3(I)(r)(s) एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया था। कांड में आरोपी बनाए गए चारों चंदन राजभर, अभिषेक राजभर, संदीप राजभर और शशि राजभर रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के महरौली गांव के निवासी हैं। सभी आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पर माननीय कोर्ट में तीन साल तक सुनवाई चलने के बाद आज एडीजी-वन की अदालत ने इन्हें दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसकी जानकारी सीवान पुलिस के ऑफिसियल पेज पर भी साझा की गई है।

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