Bihar News: भाजपा विधायक 27 मई तक न्यायिक हिरासत में, कोर्ट ने सुनाई तीन महीने की सजा; फिर होगी पर सुनवाई

वकील रेणु झा ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने दो स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पहला, विधायक को सुनाई गई तीन महीने की सजा और ₹500 का जुर्माना बरकरार रखा गया है। दूसरा, उनकी अपील को खारिज कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर…। .
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