Bharatpur: Teacher Acquitted After 31 Years Of Fake Degree Charges – Amar Ujala Hindi News Live


पीड़ित शिक्षक महेश चंद शर्मा।
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भरतपुर जिले में 31 साल पुराने मामले में सरकारी शिक्षक महेश चंद शर्मा को फर्जी बीएड डिग्री के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उनकी डिग्री सही साबित हुई और कोर्ट ने उन्हें बहाल करने का आदेश दिया। इसके बावजूद उन्हें नौकरी नहीं दी गई, न ही पेंशन या बकाया वेतन दिया गया। अब वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (एसीजे-1) ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार पर 86.51 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार महेश चंद शर्मा, जो पंचायत समिति कुम्हेर के गांव बंगाल दादू में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, उनको एक दिसंबर 1992 को विकास अधिकारी की ओर से बीएड डिग्री को फर्जी बताते हुए नौकरी से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। जांच में महेश चंद की डिग्री को सही पाया गया। उन्होंने डीईओ कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने निष्कासन के खिलाफ अपील की, जहां उन्हें बहाल करने का आदेश दिया गया। इसके बावजूद उन्हें नौकरी नहीं दी गई, न ही कोई वित्तीय लाभ दिया गया।