Ban on sending government teachers to other schools by declaring them surplus | सरप्लस बताकर सरकारी टीचर को अन्य स्कूल भेजने पर रोक: शिक्षक की जगह संविदाकर्मी को दी थी नियुक्ति, रेट ने रोक लगाते हुए मांगा जवाब – Jaipur News

महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक को सरप्लस बताकर दूसरी स्कूल में भेजने के शिक्षा विभाग के आदेश पर रेट ने रोक लगा दी हैं। यह रोक राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) के सदस्य चेतन राम देवड़ा एवं सदस्य लेखराज तोसावड़ा की बेंच ने प्रार्थी
.
शिक्षक संतोष मीणा के वकील राकेश कुमार सैनी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से साल 2022 में अंग्रेजी मीडियम के शिक्षकों के पदस्थापन के लिए चयन प्रक्रिया की गई थी। उक्त चयन प्रक्रिया में शिक्षक संतोष मीणा का इंटरव्यू से चयन हुआ था। चयन आदेश की पालना में संतोष ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) मटूण्डा, बूंदी में 28 जुलाई 2023 में कार्यग्रहण कर लिया। इसके बाद विभाग ने संविदा पर एक शिक्षक को बिना रिक्त पद के पदस्थापित कर दिया।
संविदा के शिक्षक को पदस्थापित किए जाने कारण पार्थी को सरप्लस बता दिया गया। वहीं, 18 नवम्बर को उसे अन्य स्कूल में पदस्थापित करने के आदेश जारी कर दिए। सुनवाई के बाद रेट ने विभाग के आदेश पर रोक लगा दी।