Published On: Fri, Sep 13th, 2024

Assistant Storekeeper Amit Suspended In Paper Leak Case, Uma Azad And Yudhveer Got Anticipatory Bail – Amar Ujala Hindi News Live


कमलेश रतन भारद्वाज, संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Published by: Krishan Singh

Updated Fri, 13 Sep 2024 10:14 AM IST

 17 अगस्त को पेपरलीक मामले में असिस्टेंट स्टोरकीपर (पोस्ट कोड 822) की भर्ती परीक्षा में एफआईआर दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 


Assistant storekeeper Amit suspended in paper leak case, Uma Azad and Yudhveer got anticipatory bail

निलंबित(सांकेतिक)
– फोटो : अमर उजाला

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विस्तार


पेपर लीक मामले में आरोपी बिजली बोर्ड ने हमीरपुर में कार्यरत असिस्टेंट स्टोरकीपर अमित रावत को निलंबित कर दिया है। बीते 17 अगस्त को पेपरलीक मामले में असिस्टेंट स्टोरकीपर (पोस्ट कोड 822) की भर्ती परीक्षा में एफआईआर दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपी सोहन लाल को अदालत से जमानत मिल गई है लेकिन आरोपी अमित रावत न्यायिक हिरासत में है। अमित को 13 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए अमित रावत को सस्पेंड कर दिया है।

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भंग कर्मचारी चयन आयोग के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में दर्ज 14वीं एफआईआर में अमित रावत असिस्टेंट स्टोरकीपर (पोस्ट कोड 822) भर्ती परीक्षा में 82 अंक लेकर टॉपर रहा था। मार्च 2022 में इस परीक्षा का नतीजा घोषित होने के बाद अमित बिजली बोर्ड हमीरपुर के सर्किल कार्यालय में तैनात था। अभी अमित रावत नियमित नहीं हुआ था। नियमितीकरण से पूर्व ही वह पेपरलीक में संलिप्त पाया गया। बिजली बोर्ड मंडल हमीरपुर की ओर से बोर्ड प्रबंधन को इसकी रिपोर्ट भेजी थी। इस बारे में हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज कुमार ने कहा कि अमित रावत को निलंबित कर दिया है। मंडल कार्यालय हमीरपुर से रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रर्वाई की गई है।

उमा आजाद और युद्धवीर को मिली अग्रिम जमानत

पेपर लीक मामले में आरोपी उमा आजाद और युद्धवीर को वीरवार को हमीरपुर अदालत में पेश किया गया। यहां से दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गई। इसके अलावा आरोपी अमित रावत को न्यायिक हिरासत के बाद शुक्रवार को एक बार फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। उमा आजाद और युद्धवीर असिस्टेंट स्टोरकीपर भर्ती परीक्षा में दर्ज एफआईआर में विजिलेंस जांच के दायरे में है। दोनों ने गिरफ्तारी से बचने के अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। इस मामले में लंबी सुनवाई और दलीलों के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी है।

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