Appeal of a convict convicted of attempted rape dismissed after 32 years | दुष्कर्म के प्रयास के दोषी की 32साल बाद अपील खारिज: 20 साल की उम्र किया था अपराध, 59 साल की उम्र में भुगतनी होगी सजा – Jaipur News

राजस्थान हाई कोर्ट ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी की अपील 32 साल बाद खारिज कर दी है। वही अभियुक्त को सरेंडर करते हुए अपनी बकाया सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
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जस्टिस अनूप दंड की अदालत ने यह फैसला आरोपी शिव प्रकाश की अपील को खारिज करते हुए सुनाया।
अभियुक्त ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1992 में हाई कोर्ट में अपील की थी। घटना के समय अभियुक्त 20 साल का था। वहीं अब 59 साल की उम्र में फैसला आया है।
ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी 5 साल की सजा
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अपराध का प्रयास करने के लिए सबसे पहले संबंधित अपराध करने का इरादा होना चाहिए। उसके बाद ऐसा कार्य किया जाए, जो अनिवार्य रूप से अपराध करने के लिए किया गया हो।
मामले में अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म करने के लिए वह सब कुछ किया, जो जरुरी था। ऐसे में यह दुष्कर्म के प्रयास का स्पष्ट मामला है।
एफएसएल जांच में दुष्कर्म का प्रयास साबित हुआ
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि पीडिता के पिता ने 7 फरवरी, 1985 को दुष्कर्म का प्रयास का मामला बारां थाने में दर्ज कराया था। जिसमें एडीजे कोर्ट ने 18 दिसंबर, 1991 में याचिकाकर्ता को पांच साल की सजा सुनाई थी।
मामले में पीडिता के अलावा कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं था। इसके अलावा मेडिकल में पीडिता के चोट भी नहीं मिली।
वहीं सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता मानवेन्द्र सिंह ने कहा कि एफएसएल जांच में दुष्कर्म का प्रयास साबित है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।