Himachal Pradesh High Court Said State Govt Should Consider Changing The 30 Year Old Panchayati Raj Act – Amar Ujala Hindi News Live – Himachal Hc:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को 30 साल पुराने पंचायती राज कानून को बदलने पर विचार करने को कहा है। जानें हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा ?
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट – फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार को पंचायतों के 30 साल पुराने पंचायती राज कानून को बदलने पर विचार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि ग्राम पंचायतों के लिए नए नियम बनाए जाएं। पंचायतों में ठोस कचरा व प्लास्टिक के निस्तारण के लिए सरकार नियम बनाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक व प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रधान, उपप्रधान, सदस्यों और अन्य अधिकारियों की जिम्मेवारी सुनिश्चित की जाए। अधिवक्ता देवेन खन्ना की ओर से अदालत को बताया गया कि हिमाचल में तीन हजार शौचालय को जियो टैग किया गया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जियो टैग करने के बाद लोगों को गूगल मैप में शौचालय ढूंढने में आसानी होगी। अधिवक्ता ने बताया कि 15वें वित्त आयोग ने 2020-2021 में सिर्फ शौचालय और ठोस कचरा के लिए 858 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें से 525 करोड़ रुपये अभी भी खर्च नहीं किए जा सके हैं। यह पैसा सिर्फ ठोस कचरा निस्तारण व साफ-सफाई के लिए ही खर्च किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार इस मामले में वीरवार को अदालत में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी।